एजेंसी, नई दिल्ली।पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले उनके आवेदन को खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए मामले का उल्लेख किया।
हेमंत को चुनाव प्रचार करने की दी जाए अनुमति: कपिल सिब्बल
कपिल सिब्बल ने कहा कि झारखंड में 13 मई से वोटिंंग शुरू होगी और इस दरमियान हेमंत सोरेन को अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा,"हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद हमने 4 फरवरी को हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन सुनाया नहीं।। उच्च न्यायालय ने फैसले को लंबे समय तक लंबित रखा।
कपिल सिब्बल आगे कहते हैं, राज्य में पहले चरण का मतदान 13 मई से शुरू होने जा रहा है इसलिएहमने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पिछले हफ्ते नोटिस जारी होने के बाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया। सिब्बल ने इस दौरान कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी के अधिकार को इस तरह से कुचला जा रहा है।
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